स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों या कोचों के अंदर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है यह दंडनीय अपराध है
चक्रधरपुर मंडल ने सुरक्षा और स्वच्छता पर यात्री दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ किया

चक्रधरपुर मंडल ने सुरक्षा और स्वच्छता पर यात्री दिशा-निर्देशों को सुदृढ़ किया
धूम्रपान नियम
ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करना सख्त वर्जित है।
इससे आग से संबंधित घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
साथी यात्रियों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है।
रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत रेलवे परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।
उल्लंघन के लिए जुर्माना: न्यूनतम 200 रुपए
कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध
स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों या कोचों के अंदर कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यह दंडनीय अपराध है
इससे स्वच्छता प्रयासों में बाधा आती है।
यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव में कमी आती है।
उल्लंघन के लिए जुर्माना: 500 रुपए तक।
ज्वलनशील पदार्थों पर प्रतिबंध
यात्रियों को ट्रेन में खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या रखने से प्रतिबंधित किया गया है।
ऐसी वस्तुएं रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
उदाहरणों में शामिल हैं:-पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सिलेंडर, पटाखे, माचिस, सिगरेट, केरोसिन स्टोव, गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ
रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को गुणवत्तापूर्ण सेवा के आवश्यक घटकों के रूप में पहचानते हुए स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है।
सीकेपी डिवीजन यात्रियों से सुरक्षा और सफाई नियमों का सख्ती से पालन करने और रेलवे कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध या असुरक्षित गतिविधि की सूचना देने का आग्रह करता है। सुरक्षित रेलवे यात्रा और स्वच्छ रेलवे नेटवर्क के लिए सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है