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प्रशासक शशि शेखर सुमन के निर्देशानुसार नगर पंचायत सरायकेला द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गये। बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है प्रायः ऐसा देखा जा रहा है विज्ञापनकर्त्ता बिना किसी अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर एवं होर्डिंग का अधिष्ठापन कर देते है, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है

सरायकेला खरसावां- आज प्रशासक शशि शेखर सुमन के निर्देशानुसार नगर पंचायत सरायकेला द्वारा शहर में अवैध रूप से लगाए गये। बैनर और होर्डिंग को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया


यह अभियान क्षेत्र अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं सभी चौक-चौराहों में चलाया जा रहा है
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन करने से पहले नगर पंचायत से अनुमति लेना अनिवार्य है प्रायः ऐसा देखा जा रहा है विज्ञापनकर्त्ता बिना किसी अनुमति के निकाय क्षेत्र में बैनर एवं होर्डिंग का अधिष्ठापन कर देते है, जो कि पूर्ण रूप से गैरकानूनी है।


प्रशासक के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले लोगों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।


ऐसी सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे तत्काल नगर पंचायत कार्यालय में सम्पर्क कर शुल्क जमा करके विधिवत् अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के सभी अवैध विज्ञापनों को हटा दिए जायेंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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