न्यायालय अर्चना मिश्रा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के द्वारा डिमना रोड मानगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी पाते हुए चेक बाउंस के मामले में रुपया 390000 एवं 6 महीना का साधारण कारावास की सजा सुनाई
गंगा टेंट हाउस कदमा निवासी के प्रोपराइटर विनीत धीमान के द्वारा न्यायालय में 22 10 2022 को मुकदमा धारा 138 नं एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था इनके विरुद्ध आरोप है कि मार्च 2022 में अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह में टेंट से लेकर खाना पीना का प्रबंध करने के लिए गंगा टेंट हाउस को कुल 13 लाख 25000 में काम करने को दिए थे गंगा टेंट हाउस के द्वारा पूरा काम करने के बाद अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह के द्वारा मात्र 925000 पेमेंट किया गया एवं बकाया राशि के लिए 3 लाख का चेक दिया गया शिकायतकर्ता के द्वारा चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में डालने पर चेक बाउंस हो गया
जमशेदपुर- न्यायालय अर्चना मिश्रा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के द्वारा डिमना रोड मानगो वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी पाते हुए चेक बाउंस के मामले में रुपया 390000 एवं 6 महीना का साधारण कारावास की सजा सुनाई इनके विरुद्ध गंगा टेंट हाउस कदमा निवासी के प्रोपराइटर विनीत धीमान के द्वारा न्यायालय में 22 10 2022 को मुकदमा धारा 138 नं एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था इनके विरुद्ध आरोप है कि मार्च 2022 में अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह में टेंट से लेकर खाना पीना का प्रबंध करने के लिए गंगा टेंट हाउस को कुल 13 लाख 25000 में काम करने को दिए थे गंगा टेंट हाउस के द्वारा पूरा काम करने के बाद अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह के द्वारा मात्र 925000 पेमेंट किया गया एवं बकाया राशि के लिए 3 लाख का चेक दिया गया शिकायतकर्ता के द्वारा चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में डालने पर चेक बाउंस हो गया शिकायतकर्ता के तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू पंकज कुमार सिंहा एवं बबीता जैन न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा