उत्पाद सिपाही भर्ती मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को 7 सितंबर तक एटीआर सौंपने का दिया निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( विधि विभाग ) ने केस संख्या- 138/34/0/2025 जमशेदपुर निवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार के शिकायत पर कार्यवाही रिपोर्ट ( एटीआर ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं सौंपे जाने के मामले में एक बार पुनः झारखंड सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव, पुलिस महानिदेशक / कारागार महानिदेशक समेत झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है यदि 7 सितंबर 2025 तक आयोग को रिपोर्ट नहीं सौंपा गया तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के अंतर्गत दंडात्मक प्रक्रिया शुरू कर सकता है

उत्पाद सिपाही भर्ती मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को 7 सितंबर तक एटीआर सौंपने का दिया निर्देश
जमशेदपुर – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( विधि विभाग ) ने केस संख्या- 138/34/0/2025 जमशेदपुर निवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार के शिकायत पर कार्यवाही रिपोर्ट ( एटीआर ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं सौंपे जाने के मामले में एक बार पुनः झारखंड सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव, पुलिस महानिदेशक / कारागार महानिदेशक समेत झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है यदि 7 सितंबर 2025 तक आयोग को रिपोर्ट नहीं सौंपा गया तो आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के अंतर्गत दंडात्मक प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बताते चलें कि विगत 17 जुलाई को दीपक कुमार के शिकायत ( उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा दौड़ के दौरान झारखंड के कुल 12 युवकों की मौत हो गई थी जबकि 400 से ज्यादा प्रतिभागी बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हुए थे। ) पर आयोग द्वारा सुनवाई हुई जिसमें यह बात सामने आई की आयोग के पूर्व के निर्देश की मियाद पूरी होने के बावजूद गृह विभाग ने उपरोक्त मामले में आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही रिपोर्ट नहीं भेजी। ऐसे में आयोग ने एक बार पुनः गृह विभाग, मुख्य सचिव समेत डीजीपी को मामले में गंभीर होने तथा समयावधि के भीतर उपरोक्त मामले में रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश जारी किया है।
बताते चलें कि आयोग इससे पूर्व पत्र जारी कर उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में मौत के मामले में कार्यवाही, मुआवजा समेत भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इससे संबंधित जानकारी मांगी थी इसके लिए आयोग ने पूर्व में पत्र जारी किया था
जानिए क्या है मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर चार सप्ताह के अंदर लिखित जवाब तलब किया था। बताते चलें कि दीपक कुमार ने वर्ष 2024 में झारखंड के विभिन्न जिलों में आबकारी सिपाही ( उत्पाद सिपाही ) भर्ती के लिए आयोजित शारीरिक परीक्षा के दरम्यान कुल 12 प्रतिभागियों के हुए मौत एवं 400 प्रतिभागियों के बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पूरी घटना से अवगत कराया था। फलस्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव को पत्र प्रेषित कर इस मामले में पूरी रिपोर्ट 4 जुलाई तक आयोग को प्रेषित करने को कहा था। परंतु सरकार के स्तर से कोई जवाब नहीं सौंपा गया था फलस्वरूप दोबारा आयोग ने पत्र जारी किया है
वर्ष 2024 के अगस्त सितंबर के बीच घटित हुई थी घटना। बता दें कि वर्ष 2024 के अगस्त व सितंबर माह में झारखंड के सात केंद्रों पर आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षा में छह केंद्रों पर मौतें हुई थी। जिसमें कुल 12 प्रतिभागियों ने अपनी जानें गवां दी थी। जबकि 400 प्रतिभागियों की हालत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें कुल 1 लाख 27 हजार 572 प्रतिभागी शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत आयोजित दौड़ में हिस्सा लिये थे