उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया जांच अभियान
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार सुधा चौबे खटाल, गोलमुरी, कैनेलाइट होटल प्राइवेट लिमिटेड साकची, केरला समाजम कैन्टीन, साकची एवं गोल्डन आईरिस होटल, गोलमुरी का औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया उक्त खाद्य प्रतिष्ठानों से गाय और भैंस का दूध, पनीर, पास्ता, मेंगी व्हीट सूजी एवं केरा डबल फिल्टर्ड प्यूर नारियल का तेल का नमूना संग्राह किया गया जिसे रासायनिक जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजा जायेगा

उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया गया जांच अभियान
जमशेदपुर- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार सुधा चौबे खटाल, गोलमुरी, कैनेलाइट होटल प्राइवेट लिमिटेड साकची, केरला समाजम कैन्टीन, साकची एवं गोल्डन आईरिस होटल, गोलमुरी का औचक निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया उक्त खाद्य प्रतिष्ठानों से गाय और भैंस का दूध, पनीर, पास्ता, मेंगी व्हीट सूजी एवं केरा डबल फिल्टर्ड प्यूर नारियल का तेल का नमूना संग्राह किया गया जिसे रासायनिक जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम भेजा जायेगा
निरीक्षण के क्रम में केरला समाजम कैन्टीन से बटरफ्लाई ब्रांड का राईस खीर बनाने वाली सामग्री एकस्पाइरड पाया गया जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया है और उक्त पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु नोटिस दिया जायेगा। साथ हो कैनेलाइट होटल में पनीर को टींकचर आयोडीन से आन द स्पॉट नष्ट किया गया जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल पाया गया
सभी रेस्टोरेंट एवं होटल संचालक को किचन की साफ-सफाई, पानी की गुणवता का रिपोर्ट, कीट प्रबंधन प्रमाण पत्र, फुड ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का प्रमाण पत्र संधारण का निर्देश दिया गया। यदि औचक जाँच में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में उक्त प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही संग्रह किए गए खाद्य नमूना यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 एवं नियम और विनियम के अधीन बनाए मानक के अनुरूप नही पाये जाते है तो संबधित खाद्य कारोबारी पर Fss Act 2006 के तहत कार्रवाई-की जायेगी।