समाज सेवी जवाहर लाल शर्मा ने नगर विकास एवं आवास विभाग सचिव झारखण्ड सरकार प्रोजेक्ट भवन, रांची को पत्र लिखकर जमशेदपुर के लिए इन्डस्ट्रियल एरिया कमिटी बनाने के लिए नोटिफिकेशन निकालने के बाद सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना
समाजसेवी जवाहर लाल शर्मा ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि आशा है आप संविधान का पालन करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचेंगे पत्र की प्रतिलिपि राज्यपाल झारखण्ड, रांची सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु एवं मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार को भी सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी गई है

जमशेदपुर- समाज सेवी जवाहर लाल शर्मा ने नगर विकास एवं आवास विभाग सचिव झारखण्ड सरकार प्रोजेक्ट भवन, रांची को पत्र लिखकर जमशेदपुर के लिए इन्डस्ट्रियल एरिया कमिटी बनाने के लिए नोटिफिकेशन निकालने के बाद सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना (कॉन्टेस्ट ऑफ कोर्ट) जो सरकार द्वारा की गई है के सम्बन्ध में पत्र में उल्लेख किया गया है
पत्र के माध्यम से सचिव को लिखा गया है कि आपके द्वारा अधि०सं० 08/विविध/191/2014 न० वि० आ0 1867, राँची, दिनांक 02.06.2025 के तहत जमशेदपुर में इन्डस्ट्रियल एरिया कमिटी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है जो अखबारों में छपा है
यहां यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीमकोर्ट में इसी विषय के विरुद्ध एक रिट पेटिशन (सी) सं. 483/2025 पी० आई० एल० जो जस्टिस सूर्यकान्त व जस्टिस एन० कोटेश्वर सिंह की अदालत में ता० 19.05.2025 को सूनवाई हुई थी और जिसमें झारखण्ड सरकार तथा टाटा स्टील के वरिष्ठ वकील भी उपस्थित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब मांगा था तथा अगली सुनवाई जुलाई महीने में रखी गई है। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की अवहेलना कर नोटिफिकेशन निकालना सरासर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना (कॉन्टेस्ट ऑफ कोर्ट) है।
समाजसेवी जवाहर लाल शर्मा ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि आशा है आप संविधान का पालन करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचेंगे पत्र की प्रतिलिपि राज्यपाल झारखण्ड, रांची सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु एवं मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार को भी सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी गई है