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सीजीपीसी का प्रधान होने के नाते सेंट्रल कमेटी के संविधान की हर हालत में रक्षा करूंगा जो सेंट्रल कमेटी को नहीं मानते वह सेंट्रल कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते –भगवान सिंह

सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने साकची गुरुद्वारा के प्रधान पद को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं हरविंदर सिंह मंटू को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है

सीजीपीसी का प्रधान होने के नाते सेंट्रल कमेटी के संविधान की हर हालत में रक्षा करूंगा जो सेंट्रल कमेटी को नहीं मानते वह सेंट्रल कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते –भगवान सिंह

जमशेदपुर – सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने साकची गुरुद्वारा के प्रधान पद को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का हवाला देते हुए बताया है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं हरविंदर सिंह मंटू को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और इस मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने को कहा गया है इस बीच विवादित आदेश को फिलहाल स्थगित रखा गया है रद नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का यह आदेश पूर्व में तीन वर्षों (2022 2025) के प्रधान निशांन सिंह द्वारा की गई रिट याचिका पर दिया है निशांन सिंह को दोबारा नया प्रधान बनाए जाने अथवा नया प्रधान हरविंदर सिंह मंटू को गुप्त मतदान द्वारा बनाए जाने पर नहीं है इस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है सेंट्रल कमेटी उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इन चार सप्ताह के अंदर अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब अपने हैं कोई पराया नहीं है परंतु सेंटल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान होने के नाते सेंट्रल कमेटी के संविधान की हर हालत में रक्षा करूंगा जो सेंट्रल कमेटी को नहीं मानते वह सेंट्रल कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते भगवान सिंह ने यह भी कहा कि निशांन सिंह के नेतृत्व वाली चुनाव कमेटी ने सुखविंदर सिंह राजू प्रधान पद के प्रत्याशी थे उनको बिना विश्वास में लिए स्कूटनी तक नहीं कराई और अपने आप को एकतरफा निशांन सिंह प्रधान बन गए इसकी कंप्लेंन सुखविंदर सिंह राजू ने सेंट्रल कमेटी में 11 जून को दी हुई है वह भी अभी लंबित पड़ी हुई है

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