हरवे हथियार के साथ साकची थाना का घेराव करने वाले 21 नामजद समेत 50 – 60 अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और विधि व्यवस्था को तोड़ने का मामला दर्ज
घातक हथियार के साथ थाना के सामने प्रदर्शन करने के आरोप में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध अवैध तरीके से घातक हथियार से लैश होकार नाजायज मजमा बनाकर विधि विरुद्ध गेट जाम करने, धक्का-मुक्की और गाली-गलौज करने, बिना अनुमति रोड पर लाऊड स्पीकर का उपयोग करने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में आ०व्या०सं० की धारा- 191(2)/191(3)/190/115(2)/132/352/351(2) (3) & लाऊड स्पीकर एक्ट की धारा-13 के 1263/3247) अंतर्गत आरोपित करते हुए कांड प्रतिवेदित किया गया है

हरवे हथियार के साथ साकची थाना का घेराव करने वाले 21 नामजद समेत 50 – 60 अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और विधि व्यवस्था को तोड़ने का मामला दर्ज पुलिस के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई
जमशेदपुर – आज साकची थाना पर प्रदर्शन करने गए भाजपा समर्थित लोगों और नेताओं ने साकची थाना का गेट खोलकर जबरन अंदर घुसने की कोशिश की पुलिस वालों द्वारा प्रदर्शनकारियों को लगातार रोकने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस की अवहेलना करते हुए वे लोग अंदर घुस आये और सरकारी कार्य में बाधा खड़ा किया। थाना प्रभारी स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को गेट के बाहर रहकर अपनी बात कहने को कहा
पुलिस के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज भी किया देख लेने की धमकी दे रहे थे. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी लोग अमित अग्रवाल पिता सुमन अग्रवाल साकची सरस्वती पूजा वर्ष 2025 के दौरान काशीडीह में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट में जिसमें कि दोनों पक्षों में से दो-दो व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उस वक्त अमित अग्रवाल चाहते थे कि उनके पक्ष के लोगों को थाना से ही छोड़ दिया जाए. नहीं छोड़ने के कारण उनके मन में पूर्व से ही द्वेष एवं बदला लेने की भावना पनप रही थी। जिसके कारण आज उनके नेतृत्व में सभी लोगों के साथ उग्र होकर अवैध तरीके से थाना का घेराव कर सरकारी कार्य में बाधा डालने का संज्ञेय अपराध किये हैं।
घातक हथियार के साथ थाना के सामने प्रदर्शन करने के आरोप में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध अवैध तरीके से घातक हथियार से लैश होकार नाजायज मजमा बनाकर विधि विरुद्ध गेट जाम करने, धक्का-मुक्की और गाली-गलौज करने, बिना अनुमति रोड पर लाऊड स्पीकर का उपयोग करने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में आ०व्या०सं० की धारा- 191(2)/191(3)/190/115(2)/132/352/351(2) (3) & लाऊड स्पीकर एक्ट की धारा-13 के 1263/3247) अंतर्गत आरोपित करते हुए कांड प्रतिवेदित किया गया है।