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घाघीडीह केंद्रीय कारा व घाटशिला उपकारा में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया

घाघीडीह केंद्रीय कारा एवं घाटशिला उप कारा में रविवार को जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। घाघीडीह केंद्रीय कारा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी ने तीन मामलों की सुनवाई की। जिसमे 01 वाद का निष्पादन हुआ जिसमें बोड़ाम थाना कांड संख्या 21/24 के आरोपी मो. फैजान आलम लाभान्वित हुआ

घाघीडीह केंद्रीय कारा व घाटशिला उपकारा में जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया

जमशेदपुर – घाघीडीह केंद्रीय कारा एवं घाटशिला उप कारा में रविवार को जेल अदालत सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। घाघीडीह केंद्रीय कारा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी ने तीन मामलों की सुनवाई की। जिसमे 01 वाद का निष्पादन हुआ जिसमें बोड़ाम थाना कांड संख्या 21/24 के आरोपी मो. फैजान आलम लाभान्वित हुआ। परंतु लाभाविन्त बंदी द्वारा अर्थ दण्ड की राशि जमा नहीं करने के फलस्वरूप कारा से उसे मुक्त नहीं किया गया । वहीं दूसरी ओर घाटशिला उप कारा में एसीजेएम अशोक कुमार ने पांच मामलों की सुनवाई की , जिसमें तीन वादों का निष्पादन हुआ। जिसमें तीन बंदी लाभान्वित हुए जिन्हें रिहाई किया गया । रिहाई किए जाने वालों में क्रमशः जादूगोड़ा कांड संख्या : 59/24 के आरोपी जयराम सोरेन एवं चाकुलिया थाना कांड संख्या : 51/24 के आरोपी लेवा सोरेन उर्फ भोंदू सोरेन तथा चाकुलिया थाना कांड संख्या: 42/24 के आरोपी नेपाल हांसदा को रिहाई किया गया । इस मौके पर पैनल लॉयर सुबोध हेंब्रम भी मौजूद रहे। इससे पहले न्यायिक दंडाधिकारी ने बंदियों से एक-एक कर बात की तथा उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। जेल में रहन-सहन, भोजन, न्यायिक सहयोग परिवार के संबंध में हर मुद्दे पर बंदियों से बात की। दोनों कारा में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य जांच किया गया।

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