एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर हाई कोर्ट लगाई रोक
एडीएल सोसाइटी में दो गुटों के बीच बढ़ते विवाद और चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रही खिंचा तानी पर हाईकोर्ट के आदेश से विराम लग गया है झारखंड हाईकोर्ट ने एडीएल सोसायटी के 15 जून को होने वाले चुनाव समेत पूरे मामले पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है

एडीएल सोसाइटी के चुनाव पर हाई कोर्ट लगाई रोक
जमशेदपुर – एडीएल सोसाइटी में दो गुटों के बीच बढ़ते विवाद और चुनावी प्रक्रिया को लेकर चल रही खिंचा तानी पर हाईकोर्ट के आदेश से विराम लग गया है झारखंड हाईकोर्ट ने एडीएल सोसायटी के 15 जून को होने वाले चुनाव समेत पूरे मामले पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के फैसले पर अध्यक्ष वाई ईश्वर राव गुट ने प्रसन्नता जतायी है।वहीं निष्कासित किए गए पूर्व महामंत्री के. गुरुनाथ राव गुट को करारा झटका लगा है.
अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सोसायटी के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव के बताया कि गुरुनाथ राव द्वारा 15 जून को कराया जा रहा चुनाव पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी है।
उन्होंने पूर्व महामंत्री के गुरुनाथ राव को निष्कासित करने मामले में जांच अधिकारी को गलत जानकारी देने के कारण गलत जांंच रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट मेंं याचिका दायर की थी. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. सोसायटी के अध्यक्ष वाई ईश्वर राव ने कहा कि निष्कासित सदस्य के. गुरुनाथ राव को संवैधानिक तरीके से निष्कासित किया गया था. इसके बाद जब मामला एसडीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिये थे। इसके लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति की गई.
वाई ईश्वर राव ने के गुरुनाथ राव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारियों को गलत जानकारी देकर जांच को प्रभावित किया गया। जिसमें उन्होंने (के गुरुनाथ राव) ने संविधान की प्रतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर जांच अधिकारियों को भी गुमराह किया, जिसकी उन्होंने एसडीओ से भी शिकायत की थी. उस जांंच रिपोर्ट के खिलाफ 6 जून को हाईकोर्ट में भी अपील दायर की गई थी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में 15 जून को होने वाले चुनाव को भी असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने की मांंग की थी. साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान कमेटी ने आम सदस्यों को सूचना भी दे रखी है कि सोसायटी की आमसभा 22 जून को शाम पांच बजे करायी जाएगी व 27 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अपने वकील के माध्यम से पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अब विवादित रूप से गुरुनाथ राव द्वारा 15 जून को कराए जाने वाले चुनाव भी स्थगित हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने दोनों पक्ष को आज भी बुलाया था और चुनावी प्रक्रिया पर 19 को फैसला दे सकती है संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष वाई ईश्वर राव गुट के साथ उनके दर्जनों समर्थक सदस्य गण शामिल थे ।
रांची – पांडेय नीरज राय बी.एस.एल., एल.एल.बी . अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाई. ईश्वर राव [डब्ल्यू.पी.(सी) नं.2766/2025] द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर रिट याचिका पर आज शुक्रवार-13.6.2025 को सुनवाई हुई, तथा माननीय उच्च न्यायालय ने श्री के. गुरुनाथ राव को नोटिस जारी किया है तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। रिट याचिका का विषय निम्नलिखित के खिलाफ चुनौती है: (i) श्री के गुरुनाथ राव द्वारा विशेष आम सभा की बैठक और आंध्र ड्रामेटिक एंड लिटरेरी सोसाइटी के प्रबंध समिति के चुनाव के लिए 29.5.2025 को जारी नोटिस, (ii) प्रस्तावित चुनाव, (iii) एसडीएम, धालभूम का आदेश जैसा कि 12.4.2025 के ज्ञापन संख्या 427 में निहित है, जिसमें जांच समिति का गठन किया गया है, (iv) एसडीएम कार्यालय से जारी पत्र संख्या 40 दिनांक 24.4.2025 में निहित समिति की रिपोर्ट और (v) श्री के गुरुनाथ राव का 29.5.2025 का पत्र, जो एडीएल सोसाइटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया है। झारखंड राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के विद्वान अधिवक्ताओं की उपस्थिति में सुनवाई की गई और आदेश पारित किया गया, जो रिट याचिका में पक्षकार हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, पूर्वी सिंहभूम, उप-मंडल अधिकारी, धालभूम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट-1, धालभूम और जिला सहकारी अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। यह प्रमाण पत्र माननीय पीठ द्वारा वकीलों की उपस्थिति में खुली अदालत में मौखिक रूप से सुनाए गए आदेश पर आधारित है और सटीक सामग्री लिखित आदेश की प्रति के अधीन होगी, जो समय पर प्रकाशन/आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि आज शुक्रवार है।