30 जून तक जमा करना होगा कारखाना लाईसेंस का रिटर्न, उद्यमी परेशान
झारखंड सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जारी एक नई अधिसूचना ने राज्य के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों की चिंता बढ़ा दी है. अधिसूचना के अनुसार अब सभी प्रकार के उद्योगों के लिए कारखाना लाइसेंस का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. यह रिटर्न 30 जून 2025 तक जमा करना होगा

जमशेदपुर- 30 जून तक जमा करना होगा कारखाना लाईसेंस का रिटर्न, उद्यमी परेशान
सरायकेला खरसावां आदित्यपुर – झारखंड सरकार द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जारी एक नई अधिसूचना ने राज्य के छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों की चिंता बढ़ा दी है. अधिसूचना के अनुसार अब सभी प्रकार के उद्योगों के लिए कारखाना लाइसेंस का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. यह रिटर्न 30 जून 2025 तक जमा करना होगा
तय समय में रिटर्न नहीं? तो रद्द हो सकता है लाइसेंस
इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई उद्यमी समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसका कारखाना लाइसेंस रद्द किया जा सकता है वहीं, यदि कोई गलत जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करता है तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
हालांकि पूर्व में रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था लेकिन यह अनिवार्य नहीं था. तब केवल बड़े उद्योग ही इस प्रक्रिया का पालन करते थे. अब नियम में बदलाव के बाद आदित्यपुर के छोटे उद्योगपति बेहद चिंतित हैं
एसिया भवन में हुई आपात बैठक, उठाई गई आवाज़
इस मुद्दे पर एसिया भवन आदित्यपुर में एसिया अध्यक्ष इन्दर कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में एक आपात बैठक का आयोजन किया गया बैठक में कारखाना लाइसेंस रिटर्न से जुड़ी जटिलताओं और उद्यमियों की परेशानियों पर चर्चा की गई
इंदर अग्रवाल ने कहा कि इस विषय पर झारखंड सरकार से संवाद कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को या तो सरल बनाने या फिर पूर्ववत रखने का अनुरोध किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि वह छोटे उद्यमियों की वास्तविक स्थितियों को समझें और उनकी सुविधा के अनुरूप निर्णय लें
उद्यमियों को दी जाएगी विशेषज्ञ सहायता
एसिया अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार दोपहर दो बजे से एसिया भवन में विशेषज्ञ की व्यवस्था की गई है जो उद्यमियों को रिटर्न भरने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. यह सुविधा लगातार चार दिनों तक उपलब्ध रहेगी
इंदर अग्रवाल ने सभी सदस्य उद्यमियों से अपील की कि वे 30 जून की अंतिम तिथि से पहले अपना कारखाना लाइसेंस रिटर्न अवश्य दाखिल करें और इस सहयोग का लाभ उठाएं