Uncategorized

तेरह वर्ष बाद भाजपाइयों को मिली न्यायालय से बड़ी राहत 2012 में भारत बंद के दौरान स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में तोड़फोड़ के मामले में सात लोगों के ऊपर दर्ज हुआ था मुकदमा

तेरह साल तक चले मामले में अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह ने भाजपाइयों का पक्ष रखते हुए निर्दोष बताया था

जमशेदपुर- तेरह वर्ष बाद भाजपाइयों को मिली न्यायालय से बड़ी राहत 2012 में भारत बंद के दौरान स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में तोड़फोड़ के मामले में सात लोगों के ऊपर दर्ज हुआ था मुकदमा लगभग 13 वर्ष पूर्व 2012 में भारतीय जनता पार्टी के भारत बंद कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया मानगो शाखा में तोड़फोड़ करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सात भाजपा नेताओं जिसमें मुख्य रूप से विकास सिंह, गुंजन यादव ,राजेश सिंह मनोज सिंह, सुनील सिंह, सूरज नारायण और टोनी सिंह को अभियुक्त बनाया गया था तेरह साल तक चले मामले में अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह ने भाजपाइयों का पक्ष रखते हुए निर्दोष बताया था दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मानगो शाखा के तात्कालिक मैनेजर एवं मानगो थाना के तात्कालिक थानेदार की गवाही हुई थी जिसमें उन लोगों ने केवल पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह की ही पहचान किया था । अभियुक्तों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मलकीत सिंह ने कहा की सभी के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं ये लोग केवल बंदी के दौरान बैंक के बाहर से भारतीय बंद का समर्थन करते हुए बैंक के पास से गुजर रहे थे न्यायालय को पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने विकास सिंह, गुंजन यादव, सुनील सिंह, राजेश सिंह ,मनोज सिंह सूरज नारायण को बरी कर दिया जब कि सात अभियुक्तों में एक अभियुक्त टोनी सिंह की कुछ माह पुर्व हत्या हो गई है जिसके चलते उसे मामले से अलग कर दिया गया था । तेरह वर्ष बाद मुकदमे से बरी होने पर पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा की बेवजह हम सभी के ऊपर मुकदमा किया गया था न्यायालय में जीत सच्चाई की ही होती है और आज वही हुआ विकास सिंह ने अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह के साथ-साथ न्यायालय को धन्यवाद दिया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!